मालवाहक वाहन में यात्रियों को बैठाने पर होगी सख्त कार्यवाही

 मालवाहक वाहन में सिर्फ माल का परिवहन ही करें- कलेक्टर 





मालवाहक वाहन में यात्रियों को बैठाने पर होगी सख्त कार्यवाही

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शहडोल - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने गत दिनों पडोसी जिले में हुई वाहन दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए शहडोल जिले के चार पाहिया वाहन मालिको से अपील करते हुए कहा है कि वे मालवाहक वाहन में सिर्फ माल का ही परिवहन करें। मालवाहक वाहन में यात्रियों को किसी भी स्थिति में बिठाकर यात्रियो का परिवहन नही करें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने कहा है कि मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करने वाले वाहन मालिकों के धारा मोटर वाहन अधिनियम 39 एवं 66 केे विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाएगी एवं 15 हजार से 40 हजार रूपये तक का जुर्माना भी किया जा सकता है और बीमा भी अवैध माना जाएगा।

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